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Posted at: Sep 19 2019 12:41AM
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को अनुसूचित जाति एवं जनजाति कानून पर गत वर्ष 20 मार्च के न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर बुधवार को निर्णय सुरक्षित रख लिया। शीर्ष न्यायालय ने अपने उस फैसले से इस कानून के कुछ प्रावधानों को नरम कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ इस कानून में संशोधन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अगले सप्ताह अलग से सुनवाई करेगी।
न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, ‘‘ हम एससी/एसटी कानून को लेकर केंद्र सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख रहे हैं।’’ उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत के दो न्यायाधीशों की पीठ ने गत वर्ष 20 मार्च को एससी/एसटी कानून के कुछ प्रावधानों को नरम कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने न्यायालय से अपने फसले पर पुनर्विचार करने की गुहार लगायी थी।