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स्वामी चिन्मयानंद प्रकरण में एसआईटी से मांगा हलफनामा,सुनवाई 11 दिसम्बर को

Posted at: Dec 5 2019 1:04AM
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प्रयागराज। पूर्व केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर विधि की छात्रा द्वारा यौन उत्पीड़न एवं दुराचार के आरोपों की जांच कर रही  एसआईटी से इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूरक हलफनामा मांगा है। न्यायालय ने कहा है कि पीड़िता द्वारा नई दिल्ली के लोधी थाने में की गई शिकायत की जांच की गई है या नहीं। यदि जांच की गई है तो किस प्रकार से की गई है। स्वामी चिन्मयानंद पर पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उन्होंने नहाते समय पीड़िता का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और कई बार दुराचार किया।
एसआईटी ने हलफनामा दाखिल किया। इस पर न्यायालय ने पीड़िता के वकील से जवाबी हलफनामा मांगा है। याचिका की सुनवाई 11 दिसम्बर को होगी। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा तथा न्यायमूर्ति वी के श्रीवास्तव की खंडपीठ एसआईटी जांच की मानिटंिरग कर रहे है जिसको लेकर न्यायालय ने एसआईटी से जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगी थी। याचिका पर पीड़िता के वरिष्ठ अधिवक्ता रवि किरण जैन, स्वामी के वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप कुमार, शासकीय अधिवक्ता एस.के. पाल ने पक्ष रखा।