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छत्तीसगढ़: बिना स्पीड गवर्नर वाले वाहनों का फिटनेश प्रमाण पत्र होगा...

Posted at: Feb 12 2018 8:07PM
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक टी.जे.लांगकुमेर ने कहा है कि राज्य में बिना स्पीड गवर्नर वाले वाहनों का फिटनेश प्रमाण पत्र निरस्त होगा। उच्चतम न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अन्तर्विभागीय लीड ऐजेंसी (छत्तीसगढ़) की बैठक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लांगकुमेर की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय

नया रायपुर में आयोजित की गई। बैठक में राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये किये जाने वाले प्रयासों का विभागवार विवरण प्रस्तुत किया गया। बैठक में लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग) एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा प्रदेश में नेशनल हाईवे तथा स्टेट हाइवे पर चिन्हित ब्लेक स्पॉट (दुर्घटना जन्य स्थानों) में किये गये सुधारात्मक उपायों का प्रस्तुतिकरण किया गया।

लांगकुमेर ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि पूर्व में विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा इसी 31 मार्च  तक ब्लेक स्पॉट में सुधारात्मक कार्य हर हाल में पूर्ण कर लिया जाए। बैठक में परिवहन विभाग की उपायुक्त श्रीमती श्वेता सिन्हा ने बताया कि पिछले दिनों राज्य भर में 22 हजार व्यावसायिक वाहनों की जांच की गई। इसमें 1820 वाहनों में स्पीड गवर्नर नहीं पाये जाने पर फिटनेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया। वाहनों के गति नियंत्रण विषय पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने कहा कि केवल फिटनेश जांच के समय स्पीड गवर्नर की जांच पर्याप्त नहीं है। वाहनों के सड़कों पर परिचालन के दौरान भी स्पीड गवर्नर कार्य करना चाहिए इसकी जांच पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी सख्ती से करें और जिन वाहनों का स्पीड गर्वनर बंद मिले उसका फिटनेश प्रमाण पत्र निरस्त किया जाए।विशेषकर स्कूली बसों की चेंिकग अभियान चलाकर किया जाए।