प्रदेश
Posted at: Feb 19 2018 9:11PM
इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर के जिला सत्र न्यायालय ने प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सुरेंद्र पटवा के विरुद्ध 10 लाख रुपए का चेक बाउंस होने पर दायर निजी परिवाद पर प्रकरण दर्ज कर सूचना समन जारी किया है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी एम पी नामदेव ने मामले में प्रकरण दर्ज कर आगामी सुनवाई 7 मई मुकर्रर की है। परिवादी हरीश ट्रेडर्स के अधिवक्ता सुनील तिवारी ने संवाददाताओं को बताया कि सुरेंद्र पटवा पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2015 में हरीश ट्रेडर्स से दस लाख रुपए 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर उधार लिए थे। इसके ब्याज का वे 31 मार्च 2017 तक नियमित भुगतान करते रहे। ब्याज का भुगतान बंद कर देने पर हरीश ट्रेडर्स की ओर से तकादा किया गया। जिस पर श्री पटवा ने दस लाख रुपये का चेक भुगतान के एवज में दिया, जो 19 जनवरी 2018 को बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने पर सुरेंद्र पटवा के विरुद्ध निजी परिवाद दायर किया गया था।