Friday, 29 March, 2024
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265 करोड़ के बैंक घोटाले में आरोपी की जमानत मंजूर

Posted at: Feb 19 2018 9:50PM
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इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 265 करोड़ रूपए के बैंक घोटाले के आरोपी यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के प्रबंधक मनमोहन राय छाबड़ा की जमानत मंजूर कर ली है। न्यायाधीश मनोज मिश्रा ने मनमोहन राय छाबड़ा की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। न्यायालय ने आदेश दिया है कि याची न तो गवाहों को धमकायेगा और न ही साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेगा। यही नहीं न्यायालय ने केस की सुनवाई की तिथियों पर याची को हाजिर रहने समेत कई शर्तों का पालन करने का भी निर्देश दिया है।

मामले के अनुसार यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया गाजियाबाद के प्रबंधक ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के फर्जी बिल क्रेडिट की सुविधा पर मेसर्स सुशीला स्टील हापुड़ रोड गाजियाबाद को लोन दिया था। पीएनबी द्वारा जारी क्रेडिट फैसिलिटीबिल में फर्जी संशोधन कर बैंक को धोखा दिया गया। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गयी। सीबीआई ने कई बैंक अधिकारियों राम ठाकुर, राजेश गुप्ता, प्रभुनाथ सिंह और रमेश कुमार छाबड़ा समेत याची को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया और चार्जशीट दाखिल की।

याची छाबड़ा 20 अक्टूबर 2015 से जेल में बंद हैं। न्यायालय ने कहा है कि याची अगर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसकी जमानत निरस्त करने की कार्रवाई करने का अधिकार होगा। फर्म के मालिक रमेश चन्द्र गोयल भी सह अभियुक्त हैं। उसने यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया जीटी रोड ब्रांच गाजियाबाद से 265 करोड़ रूपए अवैध तरीके से भुगतान ले लिया।