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Posted at: Mar 13 2018 12:44PM
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईएनएक्स मीडिया मनी लांड्रिंग मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत के खिलाफ मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी के समन आदेश के खिलाफ कार्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए जूनियर चिदम्बरम को 20 मार्च तक गिरफ्तार न करने का आदेश जारी किया था।
ईडी ने इस फैसले को चुनौती दी है। कार्ति ने, हालांकि ईडी की अपील की आशंका भांपते हुए सुप्रीम कोर्ट के विएट दायर करके अनुरोध किया है कि उसका पक्ष सुने बिना कोई एकतरफा आदेश न दिया जाए। ईडी के समन आदेश को कार्ति ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी, जिसने उसे दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष जाने को कहा था। उच्च न्यायालय ने कार्ति को राहत देते हुए उसकी गिरफ्तारी 20 मार्च तक न किए जाने का ईडी को आदेश दिया था।
कार्ति आईएनएक्स मीडिया में 350 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दिलाने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिलाने के लिए घूस लेने के आरोपी हैं। उस वक्त उसके पिता पी चिदम्म्बरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे। कार्ति को सीबीआई ने गत 28 फरवरी को लंदन से लौटते वक्त चेन्नई हवाईअड़डे पर हिरासत में ले लिया था और पूछताछ के बाद गिरफ्तार करके उसे दिल्ली लाया गया था। कार्ति को कल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।