पंजाब
Posted at: Mar 14 2018 4:49PM
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार प्रदेश में शराब पीकर वाहन चलाने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के मुताबिक शराब पीकर वाहन चलाने पर होने वाली दुर्घटना में किसी की मृत्यु होना अब गैरजमानती अपराध की श्रेणी में आएगा।
राज्य के शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा ने कहा कि नशा करके वाहन चलाने वाले बड़ी संख्या में लोगों के लिये अकाल मौत का कारण बन रहे हैं तथा सरकार इसके प्रति आंखे मूंदे नहीं रह सकती। अब नशे में वाहन चलाने पर दुर्घटना होने तथा इसमें किसी अन्य व्यक्ति की मौत एक संज्ञेय अपराध है और सरकार इसे गैर जमानती करने पर गम्भीरता से विचार कर रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार शराब, अफीम, चूरा पोस्त, गांजा, चरस, हेरोइन, स्मैक जैसे मादक पदार्थों की अवैध बिक्री तथा लोगों विशेषकर युवाओं में इसकी लत पड़ने को लेकर गम्भीरता से ले रही है। इसमें जहां वह मादक पदार्थों की बिक्री अंकुश लगाने के साथ इस धंधे में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है वहीं युवाओं को भी नशे के दुष्प्रभावों के बारे जागरूक कर रही है तथा उन्हें खेलों, योग था अन्य गतिविधियों की ओर प्रेरित कर रही है। सरकार अप्रैल माह में पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में युवाओं की भर्ती करने जा रही है।