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शहीदों के बच्चों के लिए सरकार ने हटाई यह पाबंदी

Posted at: Mar 22 2018 2:32PM
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नई दिल्ली। सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए सशस्त्र सेनाओं के शहीदों, विभिन्न अभियानों में शारीरिक रूप से अक्षम हुए जवानों तथा अधिकारियों के बच्चों की स्कूल तथा कॉलेज की फीस के भुगतान पर लगायी सीमा को हटा दिया है और अब उन्हें पहले की तरह फीस नहीं देनी होगी। दरअसल सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर रक्षा मंत्रालय द्वारा इन बच्चों की फीस के भुगतान की सीमा दस हजार रूपये प्रति माह निर्धारित की थी।

दस हजार रूपये से अधिक की फीस का भुगतान इन छात्रों को खुद करना था। इस फैसले की व्यापक स्तर पर आलोचना हुई थी और रक्षा मंत्री ने इस मुद्दे पर विचार करने का आश्वासन दिया था। रक्षा मंत्रालय ने यह मामला वित्त मंत्रालय के पास भेजा था और वहां से मंजूरी मिलने के बाद रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को आदेश जारी कर कहा कि इन छात्रों की फीस के भुगतान की सीमा हटा ली गयी है। इससे विभिन्न संस्थानों में पढ रहे शहीदों के तीन हजार से भी अधिक बच्चों को फायदा मिलेगा। सूत्रों के अनुसार सरकार के फीस भुगतान की सीमा तय करने से प्रति वर्ष केवल 4 करोड रूपए की राशि की बचत हो रही थी इसे ध्यान में रखते हुए सीमा निर्धारित करने के फैसले को वापस ले लिया गया।

हालाकि रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि केवल सरकारी, सहायता प्राप्त और केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों , कालेजों तथा संस्थानों के छात्रों को ही इसका फायदा मिलेगा। शहीदों के बच्चों की फीस माफ करने का निर्णय 1971 की लड़ाई के बाद 1972 में लिया गया था। बाद में 1990 तथा 2003 के आदेशों के आधार पर इसका दायरा बढाकर विभिन्न अभियानों में शहीद होने वाले तथा शारीरिक रूप से अक्षम जवानों तथा अधिकारियों के बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया।