दिल्ली
Posted at: Mar 23 2018 10:32AM
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट शुक्रवार को लाभ के पद में 20 आम आदमी पार्टी के विधायकों पर फैसला सुनाएगी। आप के विधायकों ने सदस्यता रद्द होने पर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि फैसला आने तक उपचुनाव न कराए जाएं।
दिल्ली उच्च न्यायालय में आप विधायकों ने अपनी सदस्यता रद्द किए जाने के खिलाफ चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी। बता दें कि चुनाव आयोग ने संसदीय सचिव के लाभ का पद मानते हुए राष्ट्रपति से आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी।
वहीं उसी दिन चुनाव आयोग की सिफारिश के खिलाफ आप के विधायकों ने हाई कोर्ट में अपील दायर कर फैसले को चुनौती दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 21 जनवरी को चुनाव आयोग की सिफारिश मंजूर करते हुए आप विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी। इसके बाद आप विधायकों ने अपनी पुरानी याचिका वापस लेकर फिर से दूसरी याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने अपनी सदस्यता रद्द किए जाने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी थी।