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वीजा होल्डर्स की पत्नियों को नहीं मिलेगा वर्क परमिट, ट्रंप ने नियम में बदलाव के दिए निर्देश

Posted at: Apr 25 2018 12:26PM
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नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रशासन से उस नियम को खत्म करने को कहा है, जिसमें एच-1बी वीजा होल्डर्स की पत्नियों को अमेरिका में नौकरी करने की अनुमति मिलती है। आपके लिए जानना जरूरी है कि विदेश जाने के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले एच-1बी वीजा के अलावा भी कई तरह के वीजा होते हैं। 
वीजा सामान्यतया दो तरह के होते हैं, अस्थायी और स्थायी निवास वीजा (ग्रीन कार्ड)। बी-1/बी-2 पर्यटक या आगंतुक वीजा: इसके लिए वे सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, जो अमेरिका में घूमने या किसी बिजनेस डील के लिए आ रहे हों। बी-1 बिजनेस विजिटर वीजा थोड़े समय के लिए जारी किया जाता है। वहीं कुछ देशों के नागरिकों को यह छूट है कि वे 90 दिन तक अमेरिका में बिना किसी वीजा के घूम सकते हैं।
ई-1/ई-2 संधि और निवेशक वीजा
निवेशक, व्यापारी और उनके कर्मचारी अमेरिका में अपने बिजनेस के सिलसिले में इस तरह का वीजा प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इस वीजा के साथ एक शर्त जुड़ी हुई है कि आपके देश की अमेरिका के साथ ट्रीटी होना चाहिए, वर्ना आपका इस प्रकार का वीजा नहीं बनेगा।
एफ-1/एम-1 स्टूडेंट वीजा
अगर आप अमेरिका के किसी कॉलेज में पढ़ने आ रहे हैं तो इस तरह के वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं कभी-कभी पढ़ाई से संबंधित किसी ट्रेनिंग के लिए भी विदेश आना-जाना होता है, ऐसी स्थिति में भी इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
एच-1बी वीजा (व्यावसायिक वीजा)
बैचलर डिग्री रखने वाले प्रोफेशनल कर्मचारी गैर अप्रवासी इस वीजा का आवेदन करने योग्य होते हैं। बशर्ते उनका नियोक्ता यह बताए कि उन्हें फलां पद के लिए इतनी सैलरी दी जाएगी।
जे-1 क्यू-1 वीजा (एक्सचेंज विजिटर वीजा)
इसके लिए वे लोग आवेदन कर सकते हैं, जो अनुमोदित एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अमेरिका आते हैं। इस श्रेणी में आमतौर पर शार्ट टर्म स्कॉलर, बिजनेस ट्रेनी, टीचर, प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर, स्पेशलिस्ट, इंटरनेशनल विजिटर, गवर्नमेंट विजिटर और कंपनी काउंसलर आते हैं।
के-1 फिनांस (ई) वीजा
अगर आप यूएस के किसी नागरिक के फिनांस हैं, तो नॉन इमीग्रेंट वीजा पाने योग्य हैं, लेकिन आपकी शादी अगले 90 दिन के भीतर होना तय हो चुका होना चाहिए।