बिज़नेस
Posted at: May 24 2018 11:10AM
नई दिल्ली। बैंकों का लोन जान-बूझकर नहीं चुकानेवाले कंपनियों के प्रमोटरों ने अपनी-अपनी कंपनी खोने के डर से 83,000 करोड़ रुपए का बकाया चुका दिया, इससे पहले कि संशोधित दिवालिया कानून इन्सॉल्वंसी ऐंड बैंकरप्ट्सी कोड (आईबीसी) के तहत कार्रवाई शुरू हो जाए।