प्रदेश
Posted at: Jun 20 2018 9:05PM
बालाघाट। मध्यप्रदेश के बालाघाट के जिला एवं सत्र न्यायालय ने पिता की हत्या और मां पर प्राणघातक हमला करने वाले पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायधीश दीपक कुमार अग्रवाल ने आरोपी सुरेश चौधरी को उम्र कैद के साथ 10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। जानकारी के अनुसार 12 सितंबर 2017 को पारिवारिक विवाद में रूपझर थाना अंतर्गत चक्कीटोला में सुरेश चौधरी ने पारिवारिक विवाद में अपने पिता नारायण चौधरी और मां चमनबाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। इससे पिता की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि मां के माथे, गर्दन में गंभीर चोट आई थी।