बिज़नेस
Posted at: Sep 19 2018 10:48AM
नई दिल्ली। आईटी कंपनी इंफोसिस को उसके पूर्व चीफ फाइनेंशियल आॅफिसर (सीओएफ) राजीव बंसल को 12.17 करोड़ रुपए देने का आदेश मिला है। इसके अतिरिक्त कंपनी को इस राशि पर ब्याज भी अदा करने होंगे। बंसल के पक्ष में यह आदेश आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल ने दिया है। बता दें कि बंसल ही इस मामले को ट्राइब्यूनल के सामने लेकर गए थे।
बंसल ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने उन्हें 17.38 करोड़ रुपए की पूरी सेवरेंस राशि नहीं दी। बंसल ने 2015 में इन्फोसिस को छोड़ दिया था और वह कंपनी छोड़ने के बाद 17.38 करोड़ रुपए के सेवरेंस पेमेंट की उम्मीद कर रहे थे। मगर कंपनी ने उन्हें केवल 5.2 करोड़ रुपये ही दिए और बाकी राशि यह कहते हुए रोक ली कि बंसल कुछ दायित्वों का पालन नहीं कर सके। इसके बाद बंसल इस मामले को आर्बिट्रेशन में ले गए।