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अफीम तस्कर को बारह वर्ष की सजा

Posted at: Sep 23 2018 5:53PM
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नीमच। मध्यप्रदेश के नीमच जिले की एक अदालत ने अफीम तस्करी के मामले में दोषी पाए गए एक अभियुक्त को बारह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश जसवंत यादव ने कल अफीम तस्करी के मामले में दोषी पाए गए सुरेश धाकड़ को बारह वर्ष के कठोर कारावास के साथ डेढ़ लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार, 18 मार्च 2000 को सुरेश धाकड़ निवासी तुम्बा को नीमच पुलिस ने अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी ने प्रकरण के विचरण के दौरान बीमारी का बहाना बनाकर 22 जून 2002 को उप जेल जावद से फरार हो गया था। जावद पुलिस ने 11 साल के बाद फरार आरोपी सुरेश को 1 फरवरी 2013 को फिर गिरफ्तार किया था तभी से वह न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद था।