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Posted at: Sep 11 2019 8:53PM
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने रीयल एस्टेट आम्रपाली समूह की अधूरी पड़ी परियोजना को पूरी करने का जिम्मा उठाने वाले नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन और घर खरीदारों से यह सुझाव देने को कहा है कि समूह के बचे हुए फ्लैटों को किस तरह बेचा जा सकता है।
न्यायालय ने बैंकों से ऋण लेकर फ्लैट खरीदने वालों के बचाव के लिए बैंकों को नोटिस जारी किया है तथा पूछा है कि लंबित भुगतान बैंक कब तक करेंगे, जिससे लोग अपने मकान खरीद सकें। शीर्ष अदालत ने मकान खरीदने वाले लोगों के संबंध में जीएसटी सेवा कर की गणना को लेकर सरकार से भी सवाल किये हैं। न्यायालय ने सभी पार्टियों को त्रिपक्षीय समझौतों पर आगे बढ़ने को कहा है।