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चारा घोटालाः 37 अधिकारियों को कोर्ट ने दिया दोषी करार, पांच अभियुक्त बरी

Posted at: Apr 9 2018 5:37PM
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रांची। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए 37 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है वहीं पांच अभियुक्तों को बरी कर दिया गया। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह फैसला सुनाया।

मामले में कुल 42 अभियुक्त ट्रायल फेस कर रहे थे। अदालत ने फैसला सुनाते हुए 37 अभियुक्तों को दोषी करार दिया, जबकि इस मामले में पांच अभियुक्तों को बरी कर दिया। दोषी करार दिए गए। जबकि ट्रायल के दौरान 14 अभियुक्तों की मौत हो चुकी है। अभियुक्तों के खिलाफ सजा पर सुनवाई मंगलवार यानि आज से होगी। हर रोज सात अभियुक्तों के खिलाफ सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी। चारा घोटाला का यह 51 वां मामला है जिसमें फैसला सुनाया गया। वहीं, दुमका कोषागार का यह दूसरा मामला है। इसमें कोई नेता शामिल नहीं है।

---बरी किए गए अभियुक्त

हरीश खन्ना, सरस्वती चंद्र, बेनु झा, मधु मेहता, और लालमोहन प्रसाद

---दोषी साबित हुए अभियुक्त 

विमल कांत दास, मनोज कुमार श्रीवास्तव, फ्रेडी केरकेट्टा, दिनेश्वर प्रसाद शर्मा, हरेंद्र नाथ वर्मा, कृष्ण कुमार प्रसाद, रघुनंदन प्रसाद, कृष्ण मुरारी साह, मनोरंजन प्रसाद, शशि कुमार सिन्हा, सर्वेन्दु कुमार दास, नंद किशोर प्रसाद, ओम प्रकाश दिवाकर, पंकज मोहन भूई, पितांबर झा, राधा मोहन मंडल, अजित कुमार सिन्हा, राम अवतार शर्मा, रवि कुमार सिन्हा, अनिल कुमार सिन्हा, अरूण कुमार, अजित कुमार वर्मा, विनोद कुमार झा, दयानंद कश्यप, दिनेश कुमार सिन्हा, गोपी नाथ दास, हरीश चंद्र अग्रवाल, एमएस बेदी, राकेश कुमार अग्रवाल, राकेश गांधी, उर्फ सुनील गांधी, राजन मेहता, संजय शंकर, संजय अग्रवाल, सुशील कुमार सिन्हा, त्रिपुरारी मोहन प्रसाद और सुनील कुमार सिन्हा।