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विस्मय शाह की अर्जी हाई कोर्ट ने की खारिज, निचली अदालत की सजा रखी बरकरार

Posted at: Feb 18 2020 12:55AM
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अहमदाबाद। गुजरात हाई कोर्ट ने सात साल पुराने एक सनसनीखेज हिट एंड रन मामले के आरोपी तथा एक जाने माने परिवार के युवा विस्मय शाह की अर्जी को खारिज करते हुए इस प्रकरण में दी गयी पांच साल की निचली अदालत की सजा और अर्थदंड के निर्णय को आज बरकरार रखा। न्यायमूर्ति सोनिया गोकाणी की अदालत ने विस्मय से चार से छह सप्ताह के भीतर अदालत के समक्ष हाजिर होने के आदेश भी दिये।
 
ज्ञातव्य है कि 24 फरवरी, 2013 को यहां जजेज बंगलो रोड में विस्मय की बीएमडब्ल्यू कार की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों राहुल पटेल (25) और शिवम दवे (21),की मौत हो गयी थी। विस्मय तीन दिन बाद पुलिस के समक्ष हाजिर हुए थे। यहां अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पी एम पटेल की अदालत ने जुलाई 2015 में उन्हें पांच वर्ष की सजा और 25 हजार का दंड तथा दोनो मृतकों के माता पिता को पांच पांच लाख रूपये देने की सजा सुनायी थी।
 
बाद में उन्हें जमानत मिल गयी थी और उन्होंने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मृतक राहुल के पिता ने विस्मय से समझौता कर मामले को आगे नहीं चलाने की बात अदालत से कही थी जबकि शिवम के परिजनों ने किसी तरह के समझौते से इंकार कर दिया था। विस्मय को दिसंबर 2018 में एक शराब पार्टी से उसकी नवविवाहिता पत्नी और मित्रों के साथ भी पकड़ा गया था। उसे बाद में जमानत पर छोड़ा गया था।