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Posted at: Sep 19 2018 10:58AM
चेन्नई। एयरसेल मेक्सिस केस में आरोपी कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए विदेश जाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक कार्ति चिदंबरम 20 से 30 सितंबर तक विदेश जा सकते हैं।
जानकारी के मुताबिक कार्ति चिदंबरम ने बेटी के एडमिशन के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी और इडी ने इसका विरोध किया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति दे दी है।
इससे पहले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी की तरफ से दाखिल की गई कार्ति चिदंबरम की अंतरिम राहत रद्द किए जाने वाली याचिका पर सुनवाई की। इसमे अगली तारीख 25 सितंबर तय की गई है।