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Posted at: Jun 12 2019 6:35PM
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने हिरासत में मौत के तीन दशक पुराने मामले में गवाहों को फिर से तलब किये जाने के निर्देश को लेकर भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के बर्खास्त अधिकारी संजीव भट्ट की याचिका पर विचार से बुधवार को इन्कार कर दिया। संबंधित मामले की सुनवाई गुजरात की एक निचली अदालत में हो रही है, जिसमें पूर्व आईपीएस अधिकारी आरोपी हैं।
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अवकाशकालीन खंडपीठ ने भट्ट की याचिका खारिज करते हुए कहा, ‘‘इस वक्त हम कोई आदेश जारी करने के पक्ष में नहीं हैं। संजीव भट्ट की याचिका में कोई दम नहीं है।’’ सुनवाई के दौरान पीठ को सूचित किया गया कि गुजरात की निचली अदालत ने तीन दशक से अधिक पुराने इस मामले में 20 जून के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है।