उत्तराखंड
Posted at: Jun 23 2018 10:05AM
देहरादून। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा में वॉटर स्पोर्ट्स और अन्य जगहों पर पैराग्लाइडिंग पर अस्थाई तौर पर रोक लगा दी है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए उत्तराखंड सरकार दो हफ्ते में स्पष्ट और पारदर्शी योजना तैयार करे। योजना तैयार होने तक ऐसी गतिविधियां नहीं कराई जाएं।
ऋषिकेश के रहने वाले हरिओम कश्यप ने यह जनहित याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने गंगा में एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगाने की मांग की है। इसमें कहा गया है कि कई निजी कंपनियों और कारोबारियों ने कब्जा कर नदी किनारे अपने आॅफिस बना लिए हैं, जहां से वे रिवर राफ्टिंग और अन्य वॉटर स्पोर्ट्स अवैध तरीके से संचालित कर रहे हैं। नदी किनारे कैम्प लगाए जाते हैं।
इससे वहां प्रदूषण फैलता है और गंगा का पानी भी अशुद्ध होता है। फिलहाल इसे रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से कोई पॉलिसी नहीं है। इस मामले पर हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच में शामिल जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस लोकपाल सिंह सुनवाई कर रहे हैं।