Friday, 29 March, 2024
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हरियाणा की नई आबकारी नीति को मंजूरी, शराब पर कोविड उपकर समाप्त

Posted at: Apr 23 2021 10:54AM
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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य की वर्ष 2021-22 के लिये आबकारी नीति को आज मंजूरी प्रदान करते हुये इसमें वर्ष 2020-21 के लिये शराब पर लगाया गया उपकर समाप्त करने तथा राजस्व बढाने के उपायों पर जोर दिया गया है। 

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नई आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान करते हुये यह बताया गया कि वित्त वर्ष 2020-21 में कुल आबकारी संग्रहण 6792 करोड़ रुपये का रहा जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में यह 6361 करोड़ रुपये था। मई, 2020 के पहले सप्ताह तक पूर्ण लॉकडाउन और वर्ष 2020-21 में लम्बे समय के लिए समग्र आर्थिक मंदी के बावजूद, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान आबकारी राजस्व में 6.69 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।

चूंकि, वर्ष 2020-21 के लिए खुदरा विक्रेताओं के आवंटन की अवधि 19 मई, 2021 को समाप्त हो जाएगी इसलिए नीति वर्ष 2020-21 के लिए आबकारी राजस्व में 15 प्रतिशत तक की वृद्वि होने की सम्भावना है। नई आबकारी नीति सभी हितधारकों की आकांक्षाओं पर केंद्रित करते हुए तैयार की गई है जिसकी 20 मई, 2021 से 19 मई, 2022 तक होगी। शराब के ठेके एक वर्ष (365 दिन) की अवधि के लिए आवंटित किए जाएंगे। सरकार ने नई नीति में शराब की बिक्री पर कोविड उपकर समाप्त करने का निर्णय लिया है जो कोविड महामारी के मद्देनजर अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए लगाया गया था।

वर्ष 2020-21 के सीएल (एल-14 ए) और आईएमएफएल (एल -2) जोन के मौजूदा लाइसेंसधारकों को 20 मई, 2021 से 19 मई, 2022 तक के लिए अपने लाइसेंस नवीनीकृत करने का विकल्प दिया गया है। सीएल और आईएमएफएल जोन के लाइसेंसों वर्ष 2020-21 के लिए ‘बेस लाइसेंस फीस/आनुपातिक लाइसेंस फीस 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ नवीकृत किये जाएंगे। शेष जोन जिनका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा, उनके लिए बोलियाँ आमंत्रित की जाएंगी। यदि वर्ष 2020-21 के मौजूदा लाइसेंसधारकों से सीएल (एल-14ए) और आईएमएफएल (एल-2) जोन के ठेकों के नवीनीकरण के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो सक्षम प्राधिकारी सभी जोन के ठेकों के लिए ई-बोली / ई-निविदा आमंत्रित कर सकते हैं।

वर्ष 2021-22 के लिये आईएमएफएस का कोटा 550 लाख प्रूफ लीटर से बढ़ाकर 625 लाख प्रूफ लीटर किया गया है। आईएमएफएस के बढ़े कोटे को शराब के ठेकों के सभी जोन के मूल कोटे में आनुपातिक रूप से जोड़ा जाएगा। देशी शराब के कोटे में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। कोविड महामारी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की खुदरा दुकानों की बिक्री का समय अप्रैल से अक्तूबर तक प्रात: 8 बजे से रात्रि 11 बजे तक और नवम्बर से मार्च तक प्रात: आठ बजे से रात्रि 10 बजे तक निर्धारित किया गया है। शहरी क्षेत्रों के मामले में, बिक्री समय वर्ष भर प्रात: आठ बजे से मध्य रात्रि 12।00 बजे तक होगा।

पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण और कृषि उपज के उचित उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए इथेनॉल आधारित डिस्टिलेशन संयंत्र स्थापित करने के लिए नाममात्र शुल्क के साथ एक नया लाइसेंस ई-3/ई-3 ए शुरू किया गया है यदि किसी भी जोन में कोई ठेका या ठेके कोविड कंटेनमेंट जोन में आने के कारण बंद या लगातार बंद रखे जाते हैं तो लाइसेंस फीस और कोटे को ठेके के बंद होने के दिनों के अनुपात में आनुपातिक रूप से माफ कर दिया जाएगा। नई नीति में देशी शराब, आईएमएफएस और बीयर पर निर्यात शुल्क कम किया गया है। बार लाइसेंस की फीस संरचना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आईएमएफएल और मेट्रो शराब की बोतलबंदी के लिए पीईटी बोतलों की अनुमति नहीं दी जाएगी।