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हाईकोर्ट ने नवनीत कालरा को अंतरिम जमानत देने से किया इन्कार

Posted at: May 14 2021 8:13PM
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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कालाबाजारी और जमाखोरी के मामले में आरोपी खान चाचा रेस्तरां के मालिक नवनीत कालरा को अंतरिम जमानत देने से शुक्रवार को इन्कार कर दिया। 

न्यायमूर्ति सुब्रमण्­यम प्रसाद की पीठ ने करीब एक घंटे तक सभी पक्षों को सुनने के बाद साफ कर दिया कि कालरा को अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती। इसके बाद पीठ ने कालरा की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 18 मई तक स्थगित कर दी।

गुरुवार को सत्र अदालत ने मामले में कालरा की अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। जांचकर्ताओं के अनुसार बुधवार से शुक्रवार को बीच कालरा के तीन रेस्तरां-खान चाचा, टाउन हॉल और नेगे एंड जू से कोविड??-19 के मरीजों के लिए आवश्यक 524 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए गए थे।

पुलिस ने कहा कि दिल्ली और आसपास के राज्यों जैसे उत्तराखंड में छापेमारी के बावजूद उसे अभी नहीं पकड़ा जा सका है। जांचकर्ताओं ने कहा कि उनके पास सबूत हैं कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को 14-15 हजार रुपये में खरीदा गया था और इन्हें 70 से 75 हजार रुपए में बेचा जा रहा था।

कालरा के अधिवक्ता अभिषेक मुन सिंधवी ने तर्क दिया कि सभी नियमों का अनुपालन किया गया है और बिक्री का लेन-देन बैकिंग चैनलों के माध्यम से किया गया था। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कॉस्मेटिक नहीं है, न ही लक्जरी, इसके बजाय इसका इस्तेमाल तब किया जाता था जब कोई मेडिकल तौर पर ठीक नहीं हो। उन्होंने कहा कि बैकिंग चैनलों के माध्यम से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को बेचा जाना  कहां का अपराध है।