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धमतरी जिले में छूट के नए प्रावधानों के साथ 31 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन

Posted at: May 15 2021 8:49PM
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धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में कोविड-19 के संक्रमण की अधिक दर के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने 16 मई से 31 मई तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने का आदेश जारी किया है, जिसमें कतिपय व्यावसायिक संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों को निर्धारित समयावधि के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की है। 
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने आज जारी आदेश में 15 मई की रात्रि से 31 मई की रात्रि तक सम्पूर्ण जिले में तालाबंदी एवं नाइट कर्फ्यू लागू रखने का आदेश दिया है। उक्त अवधि में प्रतिदिन शाम पांच बजे से सुबह छह बजे के मध्य प्रत्येक रविवार को सम्पूर्ण तालाबंदी लागू रहेगी। प्रत्येक रविवार को केवल अस्पताल प्रबंधन से संबंधित सेवाओं को छोड़कर समस्त सेवाएं स्थगित रहेगी। जिले के सभी शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। शेष कर्मचारी घर से कार्यालय प्रमुख द्वारा दिए गए कार्य को संपादित करेंगे। 
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने अस्पताल प्रबंधन, जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, स्वच्छता सेवाएं, दूरसंचार, आकस्मिक परिवहन सेवाओं सहित गैस डिलीवरी (प्रात: 8 बजे से 5 बजे तक) की अवधि के मध्य संचालित रहेंगी। गैस डिलीवरी एवं पेट्रोल पम्प को छोड़कर समस्त सेवाएं रविवार को भी सम्पूर्ण लॉकडाउन के दिन भी संचालित रहेगी। मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पम्प चौबीस घंटे खुलेंगे।