Thursday, 25 April, 2024
dabang dunia

प्रदेश

बिना कानूनी प्रक्रिया के अनाथ बच्चों को गोद लेना अपराध

Posted at: May 16 2021 7:28PM
thumb

सुलतानपुर। सुलतानपुर जिले के जिला प्रोबेशन अधिकारी अशोक कुमार ने आज यहाँ बताया कि जिले में मिलने वाले किसी भी प्रकार के अनाथ बच्चे को कोई भी सीधे तौर पर गोद नहीं रह सकता है। यह कानूनन अपराध हैं। अनाथ मिले बच्चो को मनमाने ढंग से लेनदेन की घटनाओं को देख जन जागरूकता पर बल देते हुए श्री कुमार ने बताया कि बच्चों को सिर्फ कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से गोद लिया जा सकता है। बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की बेवसाइट पर पंजीकरण करा कर और कानूनी रूप से कार्यवाही करते हुए की जाती है। किसी व्यक्ति द्वारा सीधे बच्चा गोद लेना या गोद देना दोनों अवैध व कानूनी अपराध है एवं बच्चों के अधिकार का हनन है। उसके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथा किशोर न्याय  अधिनियम 2015 की धारा 80 के अन्तर्गत 03 वर्ष तक की कैद या 01 लाख रूपये का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित करने का प्रावधान है।